गांजा तस्करी में नवीन को 4 साल की कैद, 50 हजार रुपये लगाया जुर्माना


 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण)बृजमाधुरी शर्मा ने शनिवार को गांजा तस्करी के मामले में मांडल निवासी नवीन उर्फ टोनू पुत्र शंकरलाल भंडिया को 4 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह 36 दस्तावेज पेश कर भंडिया पर लगे आरोप सिद्ध किये।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि तत्कालीन भीमगंज थाना प्रभारी राकेश वर्मा ने 5 अप्रैल 2017 को गश्त पर थे। इस दौरान रिंग रोड की तरफ से एक व्यक्ति हाथ में थैली लेकर आता नजर आया, जो  पुलिस को देखकर झाडिय़ों में छिपने लगा। पुलिस ने शंका के आधार पर घेराबंदी  कर उसे रोका और पूछताछ की तो उसने खुद को मांडल निवासी नवीन भंडिया बताया। उसके हाथ में मिली थैली की जांच की तो उसमें गांजा पाया गया। जिसका वजन करवाने पर 2 किलो 530 ग्राम पाया गया। पुलिस ने गांजा जब्त कर भंडिया को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। तफ्तीश के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। सुनवाई पूरी होने पर आरोपित को आज सजा व जुामर्न से दंडित किया गया।  

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