इधर-उधर न फेंके तिरंगा, वरना खानी पड सकती है जेल की हवा

 


भारत के लोगों को आजादी का असल मतलब पता है, क्योंकि इस आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कल यानी 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इस मौके पर देश के कोने-कोने में खूब जश्न मनाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई आजादी के इस अमृत महोत्सव में डूबा नजर आया। यही नहीं, 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत गलियों से लेकर लाल किले की प्राचीर तक, हर एक जगह पर तिरंगा फहराया गया। ये अभियान  13 से 15 अगस्त तक चला, लेकिन आज 16 अगस्त है और आमतौर पर एक नजारा देखने को मिल ही जाता है जिसमें तिरंगा कहीं भी इधर-उधर गिरा हुआ नजर आ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो यकीनन आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या नियम हैं।  

तिरंगे को लेकर क्या नियम है

 

तिरंगे को लेकर क्या नियम है 

कहां और कब फहरा सकते हैं?

  • ध्वज को फहराने के नियम तय हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2022 यानी फ्लैग कोड 2022 में 20 जुलाई 2022 को संशोधन किया गया। इसमें ध्वज को खुले में, किसी नागरिक के घर पर और दिन-रात के समय फहराया जा सकता है। हालांकि, पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिरंगे को लगाने की अनुमति थी।


तिरंगे को लेकर क्या नियम है

 

भूलकर न करें अपमान

  • कागज के झंडे को देखा जाता है कि लोग इसे फेंक देते हैं, किसी के पैरों के नीचे ये आ जाता है या किसी कचरे के ढेर में इसे लोग फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है और ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

तिरंगे को लेकर क्या नियम है

इन बातों का रखें ध्यान

  • तिरंगे का इस्तेमाल करने के बाद में उसे मर्यादित तरीके से एकांत में रखें
  • फ्लैग कोड के मुताबिक देश के झंडे का संपर्क किसी भी हालत में जमीन या पानी से नहीं होना चाहिए
  • जबकि अगर झंडा किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे एकांत में जलाकर नष्ट करना चाहिए।

 

  • फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में तिरंगे को लेकर सभी नियम और इसका अपमान करने पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है
  • तिरंगे के अपमान से जुड़ी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 कानून के तहत की जाती है। 

 

 जेल तक

  • राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसके लिए जुर्माने से लेकर जेल जाने तक प्रावधान है। दरअसल, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को जलाते, दूषित करते या नियमों के विरुद्ध ध्तिरंगे को लेकर क्या नियम हैवजारोहण करता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। वही, कई स्थिति में ये दोनों भी हो सकते हैं।

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