एनजीटी ने नगर परिषद व प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अधिकारियों को किया तलब
भीलवाड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल भोपाल बैंच के माननीय न्यायाधिपति शिव कुमार सिंह व एक्सपर्ट मेम्बर डॉ. अरूण कुमार वर्मा की बैंच ने पर्यावरणविद् भीलवाड़ा निवासी बाबूलाल जाजू की याचिका पर भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीलवाड़ा को 24 अगस्त 2022 को व्यक्तिशः वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी सुसंगत तथ्यों सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है बाबूलाल जाजू द्वारा यह याचिका कोठारी नदी में प्रदूषण एवं अतिक्रमण को हटाते हुए कोठारी नदी का मूल स्वरूप लौटाने हेतु दायर की थी। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोठारी नदी में प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी की कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नदी को प्रदूषित करने वालों को आज तक न तो नोटिस दिया, न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की है। | ![]() |
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