आय से अधिक संपत्ति का मामला- सेवानिवृत्त बाहेती दंपती की अग्रिम जमानत खारिज
भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा राकेश कटारा ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सेवानिवृत्त दंपती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि आरसी व्यास कॉलोनी निवासी प्रेमलाल बाहेती 67 श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक, जबकि इनकी पत्नी कृष्णकांता बाहेती शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। | ![]() |
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