आय से अधिक संपत्ति का मामला- सेवानिवृत्त बाहेती दंपती की अग्रिम जमानत खारिज

 

 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा राकेश कटारा ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सेवानिवृत्त दंपती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि आरसी व्यास कॉलोनी निवासी प्रेमलाल बाहेती 67 श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक, जबकि इनकी पत्नी कृष्णकांता बाहेती शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने एफआईआर के तत्थों के अनुसार बीएचएन को बताया कि प्रेमलाल बाहेती श्रम निरीक्षक व हीरालाल गुप्त कनिष्ठ लिपिक को 3 जून 2010 को परिवादी पांसल रोड़ जवाहर नगर निवासी गौरीशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण भांबी से 700 रुपये की रिश्वत मांग कर ग्राहण करने पर ट्रैप किया गया। इस दौरान बाहेती के निजी आवास, बैंक लॉकर नंबर 235 राजस्थान बैंक शाखा महिला आश्रम की ट्रैप पार्टी ने खाना तलाशी ली थी।  मकान से संबंधित कागजात, वेतन भत्तों, बैंकों, एलआईसी, एफडी, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्ट ऑफिस आदि से सूचना प्राप्त की गई। जांच में आरोपितों द्वारा अपने सेवा काल में पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग अवैध एवं भ्रष्ट तरीके से ज्ञात स्त्रोतों से 50 लाख 52 हजार 522 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाया गया था। विशिष्ठ लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में आरोपित दंपती की अग्रिम जमानत के प्रार्थना-पत्र को न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज खारिज कर दिया। 

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