जहाजपुर विधायक मीणा के साथ ही 2 सांसदों के खिलाफ पुलिस न्यायालय में करेगी चालान पेश
भीलवाड़ा जयपुर। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के साथ प्रदेश के 2 सांसदों के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने , राजकार्य में बाधा और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट को लेकर सीआईडी सीबी द्वारा चालान पेश किया जाएगा । मामला साल,2019 में दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेक रोकने,रेलवे की सम्पति को नुकसान पहुंचाने,राजमकार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का है। सीआईडी सीबी के पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक गोपीचंद मीणा सहित दो दर्जन लोगों को दोषी माना है। अब जांच अधिकारी को 15 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में भेजनी होगी । तीन साल पुराना है मामला इस मामले की जांच तीन साल से चल रही थी । यह मामला दौसा के कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी गणपतराम की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था । गणपत राम ने रिपोर्ट में लिखा था कि अलवर के थानागाजी में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में 15 मई 2019 को मीणा, बेनीवाल और गोपीचंद ने सभा की थी। सभा के बाद किरोड़ी और उनके समर्थकों ने कुछ समय में ही बांदीकुई रेलवे ट्रेक पर कब्जा कर लिया था। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट ट्रैक को खाली करवाने का प्रयास किया गया तो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, पथराव किया गया । रेलवे की सम्पति को नुकसान हुआ । इस मामले में पुलिस ने 71 लोगों को नामजद कर 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। राजस्थान पुलिस की सीआईडी-सीबी शाखा (अपराध जांच शाखा ) ने दो सांसद और एक विधायक सहित दो दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने के आदेश जारी किए हैं। सीआईडी सीबी ने जांच के बाद मीणा और बेनीवाल सहित दो दर्जन से ज्यादा लोगों को दोषी माना गया था । इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149, 332, 353, 336,145,153,174 और रेलवे एक्ट में चालान का निर्णय लिया गया है।
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