ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने समेत तीन मांगों पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में, 30 मई की तारीख तय
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा-पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बुधवार को सुनवाई के पहले ही डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया।इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई किए बगैर ही अगली तारीख 30 मई नियत कर दी। इस दौरान अदालत परिसर में गहमागहमी की स्थिति बनी रही और सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही। बता दें कि इस मामले की सुनवाई आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में होनी थी। ये हैं तीन मांगें ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा-पाठ, राग भोग दर्शन की मांग की गई है। मंगलवार को अदालत में अधिवक्ता मानबहादुर सिंह व अनुष्का त्रिपाठी की तरफ से कहा गया शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन पूजन, राग भोग पूजा का अधिकार आवश्यक है। ज्ञानवापी मामले में कल बेहद अहम सुनवाई श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस मामले में अदालत गुरुवार को आदेश करेगा। श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा-पाठ और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर चल रहे मुकदमे में मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। |
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