4 तस्करों को 10-10 साल की कैद, 1-1 लाख रुपये लगाया जुर्माना

 


  भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल. 
विशिष्ठ न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में भीलवाड़ा, पाली और नागौर के चार तस्करों को 10-10 साल की सजा के साथ ही 1-1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि दंडि़त तस्करों में रोपां पारोली निवासी शंकरलाल पुत्र रामकिशन खाती, नागौर के जसवंताबाद निवासी सुवालाल पुत्र मांगीलाल वैष्णव और पाली जिले के ओडावास निवासी भगवान पुत्र श्रवणराम देवासी व रावों का बास निवासी कालूदास पुत्र तुलसीदास वैष्णव   शामिल हैं। चौधरी ने प्रकरण की जानकारी देते हुये बताया कि तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी महावीरप्रसाद मीणा को 3 मई 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ईको गाडी में डोडा-चूरा  भरा है, जो भिचौर-बरुंदनी और बड़लियास के रास्ते होकर पाली-नागौर जायेगी। इस सूचना पर थाना प्रभारी मीणा ने मीणों की झोंपडिय़ा तिराहे पर नाकाबंदी की। मुखबिर के बताये अनुसार आई एक ईको को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो चालक इस वारइन को मीणों की झोंपडिया की ओर भगाने की कोशिश करता हुआ गाड़ी को घूमाकर कालबेलिया चौराहा वाले रोड पर वाहन को रोका। उसमें चार व्यक्ति मिले। पूछताछ करने पर चालक ने खुद को सुवालाल और उसके साथ बैठे लोगों ने भगवान, शंकर व कालूदास बताया। पुलिस ने ईको की तलाशी ली तो उसमें 5 बोरों में 105 किलो डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित वाहन को जब्त कर इन चारो को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन आरोपितों ने यह डोडा-चूरा स्वयं के पीने के लिए बंदा का राजपुरा बेगूं से खरीद कर लाना बताया था। चौधरी ने बीएचएन से कहा कि इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुये चारों तस्करों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के कोर्ट में बयान करवाते हुये 107 गवाह पेश कर तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई के बाद गुरुवार को चारों तस्करों को सजा व जुर्माने से दंडित किया। 

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