बेटी की दहेज हत्या का मामला दर्ज कराने वाला हैडकांस्टेबल पिता पेशियों पर गवाही देने कोर्ट में नहीं हुआ पेश, 500 रुपये के जुर्माने पर उपस्थिति के कोर्ट ने दिये आदेश

  भीलवाड़ा हलचल न्यूज.

बेटी की ससुराल में जहर देकर हत्या करने के का मामला दर्ज कराने वाला पुलिस हैड कांस्टेबल को न्यायालय विगत कई पेशियों से गवाही के लिए लगातार तलब कर रहा है, लेकिन वह गवाही देने नहीं आया। हैडकांस्टेबल के सोमवार को तारीख पेशी पर नहीं आने और अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति के लिए समय चाहने का प्रार्थना-पत्र पेश करने पर न्यायालय ने  हैडकांस्टेबल के अधिवक्ता को अवसर दिया कि 500 रुपये जुर्माने पर अगली पेशी 20 मई को उसे कोर्ट में उपस्थित करावें।  
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, बागौर निवासी व पुलिस विभाग में हैडकांस्टेबल भैंरूलाल सांसी ने 24 जुलाई 21 को कोटा अस्पताल में पंडेर पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसने अपनी बेटी प्रिया सांसी का विवाह 26 अप्रैल 21 को पंडेर के युवक से किया था। दहेज भी दिया।  शादी के 5-7 दिन बाद ही प्रिया को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर 6 लाख रुपये की मांग की, लेकिन वह यह दहेज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से नहीं दे पाया था। इसके चलते 13 जून 21 को ये लोग प्रिया को मारपीट कर अपनी कार से पीहर के बाहर बागौर में पटक गये। इसे लेकर बागौर थाने में दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज करवाया गया। मामले में जांच चल रही थी। मुकदमा दर्ज होने के डर से प्रिया को फोन कर विश्वास में लेकर पंडेर बुलाया। 17 जुलाई को उसे घर में नहीं घुसने दिया।  रुपये की मांग कर परेशान किया। प्रिया ने पंडेर थाने में शिकायत की तो पुलिस के कहने पर प्रिया को ससुराल वालों ने घर में ले लिया, लेकिन 19 जुलाई को मारपीट शुरू कर दी। प्रिया ने फिर पंडेर थाने में शिकायत की तो उसे वापस पति के साथ भेज दिया, लेकिन पति घर नहीं ले जाकर पंडेर में ही छोड़ गया। इसकी जानकारी प्रिया ने फोन से परिजनों को दी। 21 जुलाई का परिवादी को सूचना मिली तो वह कोटा गये। जहां उनकी बेटी प्रिया भर्ती थी। उसने बताया कि ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन सल्फोस की 3 गोलियां गला पकड़ कर अंदर डाल दी। इन गोलियों को अंगुलियों से धकेल कर पेट में उतार दिया। इसके बाद उसे सड़क पर पटक दिया गया। बाद में प्रिया की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना को लेकर पिता ने दामाद और उसके माता-पिता के खिलाफ 304 बी व 120 बी के तहत केस दर्ज करवाया था। यह मामला महिला उत्पीडऩ प्रकरण  कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने वाला मृतका के पिता और पुलिस विभाग में हैडकांस्टेबल के पद पर कार्यरत बागौर निवासी भैंरूलाल पुत्र मनोहर सांसी निवासी बागौर को गवाही के लिए तलब किया गया, लेकिन विगत कई पेशियों पर भी वह गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। 
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, सोमवार को भी तारीख पेशी थी, लेकिन हैडकांस्टेबल उपस्थित नहीं हो सका। इसे लेकर हैडकांस्टेबल ने अपने अधिवक्ता के जरिये प्रार्थना-पत्र देकर समय चाहा। 
हैडकांस्टेबल के लगातार तलब करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने आज हैडकांस्टेबल को  500 रुपये के जुर्माने पर आइंदा पेशी पर उपस्थित करने का उसके अधिवक्ता को अवसर दिया। अगली पेशी 20 मई है।

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