शादी के 8 माह बाद ही पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को 10 साल की कैद

 


  भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल।

 शादी के आठ महीने बाद ही करंट नवविवाहिता पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के आरोपित पति छोटी बिजौलियां निवासी सुनील धाकड़ को  10 साल की सजा और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया। सुनील पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 गवाहों के बयान कमलबद्ध करवाते हुये  43 दस्तावेज पेश किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि लक्ष्मणपुरा गांव के नानालाल पुत्र प्रभुलाल धाकड़ ने 28 जनवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने अपनी बेटी रसीला का विवाह छोटी बिजौलियां निवासी सुनील पुत्र नानालाल धाकड़ के साथ धाकड़ समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलन में 6 मई 2012 को हुआ था।  विवाह के एक माह बाद ही पुत्री को ससुराल भेज दिया गया था। तभी से वह ससुराल में रहकर पत्नी धर्म निभा रही थी। चार माह पूर्व सुनील, नानालाल, झमकू व मनोज ने रसीला के साथ मारपीट कर उसे ससुराल से भगा दिया था। रसीला तभी से परिवादी पिता के पास आ गई थी। दो माह पहले ससुराल पक्ष के लोग रसीला को वापस लेने के लिए आये आए और दुबारा मारपीट व गलती नहीं करने का विश्वास दिलाया। इस पर  परिवादी ने बेटी को ससुराल भिजवा दिया। 28 जनवरी 13 को परिवादी के पास बेटी के ससुर नानालाल का फोन आया था। उसने कहा कि रसीला की तबीयत खराब है। उसे भर्ती करवाया गया है। आप, आजाओ। परिवादी बिजौलियां गया तो वहां  रसीला की मृत्यु हो चुकी थी। परिवादी ने शंका जाहिर की कि सुनील आदि ने मिलकर रसीला की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। 
मामले की जांच डीएसपी ने की। उन्होंने जांच में माना कि रसीला की शादी आठ माह पहले सुनील के साथ हुई थी। शादी के एक माह बाद ही रसीला को ससुराल भेजा जाने लगा। शादी के बाद पति रसीला के चरित्र पर संदेह कर उसके साथ मारपीट करता और दहेज में 5 लाख रुपये पिता से लाने की मांग करता था। इसे लेकर रसीला को पीहर छोड़ दिया था। इसके बाद उसे दुबारा ससुराल भेजा गया। 28 जनवरी को रसीला की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके पैर-हाथ पर चोट के निशान थे। 
पुलिस ने मामले की जांच कर 5 फरवरी 13 को दहेज हत्या के आरोप में छोटी बिजौलियां निवासी सुनील पुत्र नानालाल धाकड़ को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को आरोपित सुनील को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। 

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