शादी के 8 माह बाद ही पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को 10 साल की कैद
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। शादी के आठ महीने बाद ही करंट नवविवाहिता पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के आरोपित पति छोटी बिजौलियां निवासी सुनील धाकड़ को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया। सुनील पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 गवाहों के बयान कमलबद्ध करवाते हुये 43 दस्तावेज पेश किये। |
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