हाईकोर्ट ने CM गहलोत के OSD की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 14 जुलाई तर रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई तय की है। सोमवार को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लोकेश शर्मा को आदेश दिया है कि क्राइम ब्रांच पूछताछ करने के लिए बुलाए तो आना पड़ेगा। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में यह आशंका जताई कि नो कॉरेसिव एक्शन के कोर्ट के आदेश के चलते लोकेश शर्मा पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे। क्राइम ब्राचं ने कोर्ट में तर्क दिया कि पिछली बार सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच जो भी बताया वह सब झूठ था। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि यदि लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं तो क्राइम ब्रांच कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने की अपील कोर्ट में दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी।

 

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