भीलवाड़ा में सीज कॉम्पलेक्स अब बिना अनुमति के नहीं खोले हाई कोर्ट
भीलवाड़ा.(हलचल) राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर परिषद भीलवाड़ा को शहर में पार्किग व्यवस्था बहाल करने के आदेश दिए थे न की बेसमेंट को सीज करने के न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिए है कि अब जो भी कॉम्पलेक्स सीज है उसे बिना अनुमति के नहीं खोले। यह निर्देश सोमवार को एक कॉम्पलेक्स मालिक की ओर से पेश किए गए वाद दायर की सुनवाई के दौरान दिए। साथ ही परिषद को 3 जनवरी तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। शहर में व्यवसायिक परिसरों में बेसेमेंट में स्वीकृत नक्शे के विपरित निर्माण होने तथा पार्किंग के स्थान पर बनी दुकाने के स्थान पर पार्किग बहाल करने के आदेश दिए थे। लेकिन परिषद ने अब तक 57 कॉम्पलेक्स मालिकों को नोटिस जारी कर 11 से अधिक कॉम्पलेक्स की बेसमेंट की दुकानों को सीज कर दिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय में सोमवार को राजेन्द्र मार्ग रोड स्थित एक कॉम्पलेक्स के मामले में सुनवाई करते हुए नगर परिषद से वास्तविक स्थिति तलब की है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। वही परिषद को कॉम्पलेक्स में चल रही गतिविधियों के साक्ष्य पेश करने को कहा है। नगर परिषद ने 57 व्यवसायिक परिसरों को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा था लेकिन परिषद को अधिकांश कॉम्पलेक्स मालिकों ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। इस पर नगर परिषद आयुक्त की ओर से जवाब दिया गया कि उन्हें फिर से नोटिस जारी किए जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा है कि उच्च न्यायालय भीलवाड़ा में पार्किग व्यवस्था बहाल करने निर्देश दिए है। कुछ दस्तावेज मांगे है जो अगली पेशी पर पेश किए जाएंगे। | ![]() |
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