जांच में रोक के बाद काम कराना पाया, बनेड़ा पंचायत का मामला

 


भीलवाड़ा (हलचल)। बनेड़ा पंचायत द्वारा लोगों के विरोध और कोरम में काम न कराने के फैसले के बावजूद निर्माण कार्य करा देने के मामले की विकास अधिकारी द्वारा करवाई गई जांच में पंचायत को बिना स्वीकृति के काम कराने का दोषी माना गया है। 
भीलवाड़ा हलचल ने पिछले दिनों बनेड़ा पंचायत द्वारा हमीद खां कायमखानी के बाहर से ब्राह्मणों के पंचायती नोहरे तक नाली निर्माण व सीसी सड़क निर्माण की वित्तीय स्वीकृति पंचायत ने दी थी लेकिन 20 फरवरी 2020 को ग्राम पंचायत बनेड़ा की कोरम बैठक में रजिस्टर के पेज 48 पर प्रस्ताव नम्बर 3 के मुताबिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन कार्यकारी अधिकारी की रोक के बावजूद 29 मई 2020 को मस्टररोल नम्बर 91220 दिनांक 1 जून 2020 से 15 जून 2020 तक की अवधि का कार्य का नाम हमीद खां के बाहर से ब्राह्मणों के पंचायती नोहरे तक नाली निर्माण व सीसी कार्य करवा 82 हजार 478 रुपए खर्च किये गये। इस पर विकास अधिकारी ने एक जांच टीम का गठन किया। जिसमें तकनिकी सहायक राकेश सैनी, लेखा अधिकारी सुधागर पाटोदिया, सहायक अभियंता बुद्धिप्रकाश, सहायक विकास अधिकारी विष्ण्ुा पारीक ने जांच की। जांच में पाया कि रोक के बावजूद पंचायत ने कुछ घंटों का काम पन्द्रह दिन में करवाया। 

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