स्थाई लोक अदालत के आदेश से धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। स्थाई लोक अदालत के आदेश से  कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है।अदालत ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिये हैं।   
कोतवाली पुलिस ने बताया कि स्थाई लोक अदालत से जारी एफआईआर अदालत के कनिष्ठ सहायक जाहिद हुसैन देशवाली ने पेश की। इसमें बताया गया है कि  न्यायालय के प्रकरण संख्या 713/19  श्रीमती पूरण कंवर बनाम युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि क्षेत्रीय कार्यालय टोंक रोड जयपुर एवं सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, सूचना केन्द्र भीलवाड़ा में न्यायालय ने 22 नवंबर 2022 को उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये । 
 रिपोर्ट में बताया गया है कि  परिवादीया श्रीमती पूरण कवर के परिवाद की सुनवाई   22 नवंबर 2022 का स्थाई लोक अदालत द्वारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा द्वारा यह बताया कि परिवादिया एवं अन्य सदस्यों की प्रीमियम राशि जरिए डीडी119338 , 29 मार्च 2017 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय टोंक रोड जयपुर को भेज दी गई ,जबकि बीमा कंपनी द्वारा कोई पत्र प्राप्त नहीं होना बताया। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा सभी प्रकार से वस्तुस्थिति को न्यायालय के सामने नहीं रखा गया, जिससे यह जाहिर होता है कि किसी भी विपक्षी द्वारा विवादित राशि के संबंध में बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए राशि का गबन करने के आशय से तथ्यों को प्रस्तुत कर सामने नहीं लाया गया है।  विपक्षी द्वारा राशि का गबन करने के आशय से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने  अपराध धारा 406-420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।  

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