हाई कोर्ट का अहम फैसला : गिरिडीया जीएसएस चुनाव उसी स्टेज से फिर से कराने के आदेश,उपद्रव के कारण किया था निरस्त

 


शाहपुरा (किशन वैष्णव) क्षेत्र की ग्राम पंचायत गिरिडीया की ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी सोहेल खान ने कार्यालय इकाई रिटर्निग अधिकारी सहकारी समिति भीलवाड़ा के निर्देशानुसार 9 सितंबर को नोटिस जारी कर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी तथा चुनाव निरस्त कर दिए थे। चुनाव निरस्त करने का कारण नाम निर्देशन पत्र जांच के दौरान उपद्रव होना बताया था जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना,कानून व्यवस्था बिगड़ने से समिति में निर्वाचन कार्य करवाना असंभव बताया था जिसके बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्वाचित सदस्य और पूर्व अध्यक्ष देवीलाल गुर्जर व अन्य निर्वाचित सदस्यो द्वारा हाई कोर्ट में चेलेंज किया था जिसको लेकर 2 नवंबर को उच्च न्यायालय द्वारा फैसला पारित करते हुए जीएसएस गिरिडिया के चुनाव अधिकारी सहित राजस्थान सरकार रिजनल इलेक्शन ऑफिसर,स्टेट को ऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर को उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि जिस स्टेज पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव को रोका गया है और 9 सितंबर को आदेश जारी कर कार्यवाही की गई उस आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए चुनाव अधिकारी को उसी स्टेज से आगे के लिए चुनाव संपादित करने का आदेश पारित किया है।उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही और जानकारी होते ही गिरिडीया ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों सहित ग्राम वासियों में खुशी की लहर छा गई है।

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