नाबालिग से रेप का आरोपी को 20 साल की कैद, ₹20000 लगाया जुर्माना

 


भीलवाड़ा विजय/ आकाश गढ़वाल। विशिष्ट न्यायाधीश foxo1 देवेंद्र सिंह नागर ने बुधवार को एक अहम फैसले में चेतन पुत्र मदनलाल रावत को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की कैद और ₹20000 के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने हलचल को बताया कि सुभाष नगर थाने में 10 नवंबर 2020 को एक महिला ने रिपोर्ट पेश की गई उसकी नाबालिग पुत्री जो रात 8:00 बजे किसी काम से घर से निकली थी जो लौटकर नहीं आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया । पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए ।नाबालिग ने भीलवाड़ा के ही चेतन पुत्र मदनलाल रावत पर उसे अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में चेतन रावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान ।विशिष्ट लोक अभियोजक रांका ने 18 गवाहों के बयान करवाते हुए 34 दस्तावेज पेश कर चेतन पर लगे आरोप सिद्ध किए। बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी चेतन रावत को नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा और ₹20000 के जुर्माने से दंडित किया।

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