भार वाहनों के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च

 

भीलवाड़ा। परिवहन मुख्यालय के निर्देशानुसार भार वाहनों के वर्ष 2023-24 का कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च नियत की गई है, कर राशि का संग्रहण केवल ऑनलाईन ही किया जाएगा, किसी भी स्थिति में ऑफलाईन कर जमा नहीं किया जाएगा। जिसके लिए स्थानीय कार्यालय में कैश काउन्टर पर अब 5000 रूपये से अधिक राशि का कर जमा कराया जा सकता है। करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसकों मद्देनजर रखते हुये माह मार्च 2023 में सभी राजकीय अवकाशों के दिन (होलिका दहन व धुलण्डी को छोड़कर) भी कार्यालय खुला रहेगा। वाहन स्वामियों के असुविधा से बचने के लिए अतिरिक्त कैश काउन्टर की व्यवस्था की गई है। शत प्रतिशत कर संग्रहण के लिए कार्यालय द्वारा पुराने आरटीओं रोड़ पर अस्थायी कर संग्रहण केन्द्र खोला गया है। वाहन स्वामी असुविधा एवं परेशानी से बचने के लिए अपने वाहन का कर 15 मार्च 2023 से पूर्व जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। वाहनों से कर वसूली हेतु विशेष चैकिंग कराई जाकर शास्ती वसूल करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के नियम 32 के अनुसार प्रशमन राशि भी वसूल की जाएगी। बिना कर जमा कराए वाहन संचालित होने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

जिले में संचालित 809 वाहनो के विरूद्ध गत वर्षाे का लगभग 131.66 लाख रूपये कर बकाया है। ऐसे वाहन स्वामियों की सूची बनाकर जब्त करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी ने सभी प्रभारी उड़नदस्तों को निर्देश प्रदान किये गये हैं इस हेतु विशेष अभियान भी चलाया जायेगा। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चितौड़गढ़ द्वारा भी बैठक में समीक्षा कर बकाया कर वाले वाहनों को जब्त करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

बकाया कर समय पर जमा नहीं कर पाने या लगने वाली शास्ति मे राहत प्रदान करते हुये राज्य सरकार की ओर से 31 दिसम्बर 2022 से पूर्व के बकाया कर को जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज पर पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है। इस योजना में ऐसे वाहन भी शामिल किए गए है जो कि किन्हीं कारणवश नष्ट या कण्डम हो गए हों। उसके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन कार्यालय में आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए निर्धारण तिथि के बाद का कोई कर अथवा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। इसी प्रकार 31 जनवरी 2023 तक के ई रवन्ना के बनाए गए चालानों का निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार ने ट्रेक्टर-ट्रोलियों के लिए अधिकतम 7500 रूपये प्रशमन राशि तथा अन्य वाहनों का ओवरलोड प्रशमन राशि मे 75 से 95 प्रतिशत तक छूट प्रदान की है।

वाहन स्वामियों से अपील की जाती है की आप राज्य सरकार द्वारा वाहन स्वामियों के हित मे लाई गई एमनेस्टी योजना 2023 में वर्णित निर्देशानुसार अपने वाहनों का शीघ्र अतिशिघ्र टैक्स एवं ई-रवन्ना के चालानों के लिए देय लाभ प्राप्त करें एवं वर्ष 2023-24 का कर 15 मार्च से पूर्व जमा करा कर वाहनों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही एवं आरोपित जुर्मानें से बच सकेंगे।

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